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सिपाही समेत तीन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

सिपाही समेत तीन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता 

 जौनपुर-मड़ियाहूं थाना क्षेत्र बदौवा निवासी अनुसूचित जाति के वादी के प्रार्थना पत्र पर अपर सत्र न्यायाधीश/ स्पेशल जज एससी एसटी रणजीत कुमार ने सिपाही भास्करानंद सिंह व दो अज्ञात लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष मड़ियाहूं को दिया।

 

वादी कमलेश कुमार गौतम निवासी बदौवा मड़ियाहूं ने कोर्ट में अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि थाना मड़ियाहूं में तैनात सिपाही भास्करानंद सिंह वादी व वादी के परिवार वालों से पूर्व से ही रंजिश रखते हैं। 07 अप्रैल 2024 को 1:00 बजे दिन में वादी के घर में घुसकर आरोपी भास्करानंद सिंह व दो अज्ञात लोगों ने वादी के घर की महिलाओं व लड़कियों का वीडियो बनाने लगे। मना करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए थप्पड़ से मारे और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिए। वादी के घर में रखा हुआ रुपया व सामान भी लूट लिए और तोड़फोड़ किए। कोई कार्यवाही करने पर जान से मार डालने की धमकी दिए।वादी ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।तब वादी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते देखते हुए सिपाही व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया।

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