
न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता
वाराणसी ऐतिहासिक दालमंडी क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के तहत तोड़े जाने वाले 189 मकानों की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यानी, फिलहाल न कोई तोड़फोड़ होगी और न ही किसी को उजाड़ा जाएगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से इस पर एक हफ्ते के अंदर 20 तारीख को जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने शाहनवाज खान बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले की सुनवाई के दौरान दिया। दरअसल, चौड़ीकरण की योजना में करीब 1400 से 1500 दुकानें प्रभावित हो रही हैं। इस फैसले से दालमंडी के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को कुछ राहत जरूर मिली है, जो लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं।