
न्यूज़ खबर इंडिया
जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वितीय, रूपाली सक्सेना की अदालत ने चार वर्ष पूर्व एक दलित नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी मोहम्मद लतीफ को आजीवन कारावास और ₹55,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार, केराकत थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 31 मार्च 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था कि रायबरेली के तिलोई निवासी मोहम्मद लतीफ उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।7 मई 2021 को पीड़िता की बरामदगी के बाद उसने न्यायालय में बताया कि लतीफ ने स्वयं को अविवाहित बताकर शादी का झांसा दिया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
सरकारी अधिवक्ताओं वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने ₹55,000 की पूरी धनराशि पीड़िता को प्रदान करने का भी आदेश दिया।