मोरंग गिट्टी ढोने वाले 60 ट्रैक्टर का चालान
मोरंग गिट्टी ढोने वाले 60 ट्रैक्टर का चालान

न्यूज़ खबर इंडिया
जौनपुर। कृषि कार्य में पंजीकृत ट्रैक्टर ट्रालियों से अब बिल्डिंग मटेरियल का सामान नहीं ढोया जा सकेगा।
डीएम के निर्देश पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने
वाले ऐसे ही 60 ट्रैक्टर का चालान करते हुए उन पर अर्थ दंड भी लगाया गया है।
जिला प्रशासन के ओर से शुक्रवार को की गई इस कार्रवाई से वाहन स्वामियों में खासा हड़कम्प देखा गया।
यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टरों के व्यावसायिक प्रयोग पर शिकंजा कस दिया है।
अभियान के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों को जागरूक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि कृषि उपयोग के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों का व्यावसायिक प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। साथ ही ट्रैक्टर चलाने वाले चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ट्रॉली के पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित ट्रैक्टरों को सीज कर लिया जाएगा।
कृषि कार्य के नाम पर पंजीकरण करके नियम कानून की धज्जी उड़ाते हुए व्यावसायिक उपयोग में चलाए जा रहे ट्रैक्टर ट्रालियों से यहां हर दिन हादसे हो रहे हैं ।
सड़कों की भी उखाड़ने का काम ये लोग खूब कर रहे है।
ग्रामीण अंचल में ट्रैक्टर चलाने वाले इन चालकों के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है। न ही ट्रैक्टर ट्रालियों पर गाड़ी का नंबर अंकित है। न ही उनकी गाड़ी का बीमा कराया जाता है। इससे जहां हर महीने लाखों लाख रूपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। सड़क हादसों को भी यह ट्रैक्टर चालक बढ़ावा दे रहे हैं।