उत्तरप्रदेशगाज़ीपुर

गंगा किन्‍नर हत्‍याकांड के मुख्‍य अभियुक्‍त अजय राम पर लगा रासुका

गंगा किन्‍नर हत्‍याकांड के मुख्‍य अभियुक्‍त अजय राम पर लगा रासुका

 

न्यूज़ खबर इंडिया 

गाजीपुर। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि थाना नन्दगंज क्षेत्रांतर्गत 29 दिसंबर 2024 को हुए गंगा किन्नर हत्याकांड के अभियुक्त अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम के विरूद्ध की गई रासुका की कार्यवाही की गयी है। उन्‍होने बताया कि किन्नरों के आपसी वर्चस्व को लेकर 29 दिसंबर 2024 को नन्दगंज कस्बा में स्थित कृष्णा यादव रेडीमेड की दुकान के अन्दर गंगा किन्नर उर्फ हर्ष उपाध्याय पुत्र गणेश उपाध्याय निवासी ग्राम बरहपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर की गोली मारकर हत्या कर देने वाले अभियुक्त गण 1.अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम निवासी ग्राम सबुआ थाना करण्डा गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष, 2.मिथिलेश यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम हकीमपुर थाना नन्दगंज गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष, 3.रानी किन्नर पुत्री रामकवल चौरसिया निवासी ग्राम पारसपुर बुढ़ानपुर थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर हालपता मुहल्ला बरहपुर थाना नन्दगंज गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष 4. राहुल चौहान उर्फ किशन उर्फ सूरज पुत्र लाल बहादुर चौहान निवासी एस0 2/196, सिकरौल पोखरा, कैन्ट वाराणसी, जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष एवं 02 नफर बाल अपचारी को दिनांक- 03.01.2025 एवं दिनांक- 30.01.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । अभियुक्त गण के द्वारा किये गये कृत्यों से नन्दगंज बाजार में आम जनमानस व्यापारियों व बूढे एवं बच्चों भय व्याप्त हो गया था । घटना के उपरान्त मौके पर पूर्णतः शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी, लोगों का अपने घरों से बाहर निकला दूभर हो गया था तथा नन्दगंज कस्बा में स्थित सभी दुकाने एवं स्कूल तथा कॉलेज पूरी तरह से प्रभावित हो गया था । पीड़ित परिवारो के द्वारा लगातार अपने जान माल का खतरा बताया जाता रहा है तथा इस सम्बन्ध मे लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र मे निरन्तर पुलिस प्रबन्ध किया गया तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियो एवं प्रशासन के सहयोग से निरन्तर लोगो में कानून के प्रति विश्वास की भावना पैदा करने ,क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था व आम जनता में भय को समाप्त करने एवं सामाजिक सौहार्द को बनाये रखने हेतु थाने की पुलिस फोर्स व जनपद की पुलिस फोर्स एवं पी0एस0सी0 बल के साथ निरन्तर भ्रमणशील रहकर अथक प्रयास किया गया । उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों कों दृष्टिगत रखते हुए दिनांक- 20.07.2025 को अभियुक्त अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम निवासी ग्राम सबुआ थाना करण्डा जनपद गाजीपुर का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की गई है ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!