
न्यूज़ खबर इंडिया
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में छह वर्ष पूर्व हुए रामसरेखा हत्याकांड की सुनवाई चल रही है। इसमें गवाह शादियाबाद थाने प्रभारी निरीक्षक श्यामजी यादव बयान अंकित कराने के बाद जिरह के लिए 13 निर्धारित तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए हैं। बुधवार को न्यायालय ने इसको गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। न्यायालय से जारी आदेश के अनुसार भुड़कुड़ा सीओ को आदेश दिया कि प्रभारी निरीक्षक को गिरफ्तार कर 22 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित करें। साथ ही उनके वेतन पर रोक लगाने का आदेश कोषागार को दिया है।