जौनपुरयूपी

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

न्यूज़ खबर इंडिया 

जौनपुर।   अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष की कैद व ₹15000 अर्थ दंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 16 मई 2017 को मुकदमा पंजीकृत करवाया की 14 मई 2017 को वह सपरिवार सोया हुआ था। 3:00 बजे भोर में उसकी पत्नी अचानक जाग गई तब पता चला कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की गायब थी। बहुत खोजने पर भी पता नहीं चला। अतः उसकी तलाश की जाए।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के विचारण के दौरान सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए और किसी ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। जबकि आरोपी ने पीड़िता से विवाह कर लिया था और बच्चे भी पैदा किए थे।

अदालत ने कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति या नाबालिक पीड़िता से विवाह करना अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक मनोहर राजभर को 20 वर्ष के कारावास व ₹15000 अर्थदंड से दंडित किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!