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सड़क दुर्घटना में अब तक की सर्वाधिक 2.12 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश

सड़क दुर्घटना में अब तक की सर्वाधिक 2.12 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश

न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता 

जौनपुर।   सड़क दुर्घटना के मामलों में अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि की क्षतिपूर्ति का आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने किया। जलालपुर के बीबनमऊ में प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की रोडवेज बस से दुर्घटना में मौत हो गई थी।कोर्ट ने बस चालक की लापरवाही पाते हुए परिवहन निगम को आदेश दिया कि याचीगण को 2 माह के भीतर ब्याज सहित 2.12 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति अदा करें।

बता दें कि गीता भारती निवासी गाजियाबाद व उनके दो पुत्रों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व सूर्यमणि पांडेय के माध्यम से रोडवेज बस के चालक व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ क्षतिपूर्ति की याचिका दाखिल किया कि 26 जून 2021 को याची गीता के पति अजय कुमार भारती (उम्र 54 वर्ष)ऑफिस के कार्य से वाराणसी से कार से लखनऊ जा रहे थे।8:30 बजे सुबह जलालपुर के बीबनमऊ गांव के पास कार से उतरकर दुकान से पानी की बोतल लेकर वापस आ रहे थे। तभी तेजी से आ रही चंदौली डिपो की रोडवेज बस ने अजय को टक्कर मार दिया। उन्हें प्राण घातक चोटें आईं।दौरान इलाज जिला चिकित्सालय में उनकी उसी दिन मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र डॉ आलोक भारती ने बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था। मृतक अजय दिल्ली में आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे।याची की ओर से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व सूर्यमणि पांडेय ने कोर्ट में याची व गवाहों के बयान दर्ज कराए।विधि व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पाया कि रोडवेज बस चालक की उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना हुई। परिवहन निगम को आदेश दिया कि याचीगण को क्षतिपूर्ति अदा करें।

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