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चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

न्यूज़ खबर इंडिया

जौनपुर    –जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत पंजीकृत उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत, अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से कई दलों ने वर्ष 2019 से 2025 तक (छह वर्षों) किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया है।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 11 अगस्त 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जौनपुर जिले की जिन पार्टियों को नोटिस भेजा गया है  युवा जनक्रांति पार्टी, कस्बा केराकत, मोहल्ला शेखजादा द्वितीय।

सम्पूर्ण समाज पार्टी, प्र.पो. गैरवाह, थाना सरपतहां, तहसील शाहगंज।

महाकांति दल, ग्राम अवहदपुर, पोस्ट-कोईलारी, तहसील केराकत।

भारतीय आवाम ताकत दल, ग्राम सुजनीडीह (रामपुर), पोस्ट सोहांसा, तहसील मछलीशहर।

बहुजन हसरत पार्टी, ग्राम खरुवावा, पोस्ट कुवरपुर, तहसील मछलीशहर।

आदर्शवादी पार्टी (लोकतांत्रिक), मौहल्ला चित्रसारी, सदर जौनपुर।

पूर्वांचल क्रांति पार्टी, यादवगंज, पोस्ट सिकरारा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने इन दलों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेज दिया है।

निर्देशानुसार, संबंधित दलों के अध्यक्ष/महासचिव को अपना प्रत्यावेदन, हलफनामा और आवश्यक अभिलेख 21 अगस्त 2025 तक लखनऊ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (विकास भवन, जनपथ मार्केट) में उपलब्ध कराना होगा।

सुनवाई की तिथि 02 और 03 सितम्बर 2025 तय की गई है। यदि निर्धारित समय तक कोई जवाब नहीं दिया गया तो आयोग इसे चुप्पी मानेगा और ऐसे दलों को राजनीतिक दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा।

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