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हत्यारोपी अफजल अंसारी को आजीवन कारावास ₹22000 का लगा अर्थ दंड

हत्यारोपी अफजल अंसारी को आजीवन कारावास ₹22000 का लगा अर्थ दंड

न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता 

जौनपुर।    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एन पांडेय की अदालत ने ढाई वर्ष पूर्व चापड़ से काटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास व ₹22000 अर्थ दंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के तारापुर कॉलोनी निवासी उषा मौर्य पत्नी सुभाष चंद्र मौर्य ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके किराएदार अफजल फहीम अंसारी ने किसी धारदार हथियार से मार कर अपनी पत्नी अकीला की हत्या कर दिया है। बाद में पता चला कि अकीला से अफजाल अंसारी की शादी नहीं हुई थी बल्कि अकीला के पूर्व पति से चल रहे मुकदमे में सहायता करने के दौरान दोनों में करीबियां बढ़ी थी और मृतका उसके साथ किराए के घर में रहती थी ।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अफजल फहीम अंसारी को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व ₹22000 अर्थ दंड से दंडित किया।

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