
न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने जलालपुर थाना क्षेत्र में 11 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में पिता और उसके तीन पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹22,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले का विवरण:
वादिनी पूनम निवासी ग्राम मरही थाना जलालपुर ने 1 जुलाई 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि रात करीब 8:30 बजे पुरानी आबादी की जमीन को लेकर विवाद में विजय सरोज घर में घुसकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। विरोध करने पर उसने ईंट से हमला कर दिया।
वादिनी के शोर मचाने पर पड़ोसी दुलारी देवी, राजेश, सुनील और काजू बचाव के लिए पहुंचे। तभी विजय के भाई अजय, संजय और पिता राम आसरे भी मौके पर आ गए और सभी ने मिलकर हमला कर दिया। चाकू, गुप्ती और ईंट से किए गए हमले में दुलारी देवी की मौत हो गई, जबकि राकेश गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे वाराणसी रेफर करना पड़ा।
न्यायालय का फैसला:
पुलिस विवेचना और शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राम आसरे सरोज और उसके तीनों पुत्र विजय, अजय व संजय सरोज को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और ₹22,000 अर्थदंड से दंडित किया।