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फूलपुर गैंगरेप केस में अदालत ने दी तीनों दोषियों को आजीवन कारावास

फूलपुर गैंगरेप केस में अदालत ने दी तीनों दोषियों को आजीवन कारावास

न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता

वाराणसी    फूलपुर थाना क्षेत्र की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन आरोपियों – गोलू गौंड, नानक पटेल और सूरज गौंड – को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने तीनों को 70-70 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। इसमें से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

*2023 की घटना*

19 मई 2023 को किशोरी गंगा आरती देखकर लौट रही थी।

बाबतपुर के पास बाइक सवार युवकों ने रोका।

विरोध करने पर पैर पर बाइक चढ़ाई और जबरन खेत में ले जाकर गैंगरेप किया।

आरोपियों ने वारदात का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी।

पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ा था। एक आरोपी नाबालिग निकला, जिसकी विवेचना अलग चल रही है।

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